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EPFO Rule Change: 7 करोड़ लोगों को तोहफा, मिनिमम बैलेंस छोड़… अब PF खाते से निकाल सकेंगे 100% रकम – EPFO Rule Change members can withdraw upto 100 percent eligible PF balance tutc


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने बड़ा तोहफा देते हुए पीएफ अकाउंट में जमा फंड की निकासी और भी आसान कर दी है. 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए संगठन ने साफ कर दिया है कि वे अब बिना किसी समस्या के 100% जमा राशि निकाल सकेंगे, हालांकि उन्हें सिर्फ अपने PF Account में मिनिमम बैलेंस छोड़ना होगा. केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की ओर से निकासी की इस नई लिमिट को मंजूरी दे दी गई है. 

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी. इसमें केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव वंदना गुरनानी समेत ईपीएफओ आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति भी शामिल रहे. सीबीटी की बैठक में हुए बड़े फैसलों में सबसे अहम ये रहा है कि अब EPFO मेंबर्स कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से समेत पीएफ खाते में पात्र शेष राशि का 100% तक निकालने में सक्षम होंगे. 

इससे पहले यह लिमिट सीमित रखी गई थी, जिसके तहत पूरी राशि निकालने की अनुमति सिर्फ बेरोजगारी या रिटायरमेंट की स्थिति में मिलती थी. बेरोजगार होने के एक महीने बाद मेंबर अपने पीएफ खाते में जमा शेष राशि का 75 फीसदी निकाल सकता था और उसे दो महीने बाद बाकी बची 25% रकम की निकासी कर सकता था. वहीं रिटायरमेंट के मामले में एक साथ पूरी राशि निकालने की अनुमति दी गई थी. 

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