मद्रास हाईकोर्ट ने रविवार को उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें अभिनेता-राजनेता सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) को करूर भगदड़ की आधिकारिक जांच पूरी होने तक किसी भी सार्वजनिक समारोह, रैली या कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने की मांग की गई है।
मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एन सेंथिलकुमार ने शाम 4:30 बजे एक तत्काल याचिका पर सुनवाई की, जिसमें विजय की पार्टी टीवीके को सार्वजनिक समारोहों, रैलियों या सभाओं से रोकने की मांग की गई थी। यह याचिका शनिवार को करूर में हुई घटना के बाद दायर की गई, जहां टीवीके के प्रचार कार्यक्रम में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई और कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए।
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याचिकाकर्ता ने राजनीतिक सभाओं से अधिक जनहानि के खतरे का दिया तर्क
राज्य को झकझोर देने वाली इस त्रासदी ने कार्यक्रम प्रबंधन, पुलिस सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि बिना किसी जवाबदेही के बड़े पैमाने पर राजनीतिक सभाएं जारी रखने से और अधिक जनहानि का खतरा हो सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार को नई रैलियों की अनुमति देने से पहले पूरी जांच करनी चाहिए।
पहले ही जांच के आदेश दे चुकी तमिलनाडु सरकार
तमिलनाडु सरकार ने पहले ही जांच के आदेश दे दिए हैं और वरिष्ठ अधिकारी तथा पुलिस के शीर्ष अधिकारी खामियों की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, विपक्षी नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी और केंद्रीय नेताओं समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने दुख व्यक्त किया है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की है।
उपमुख्यमंत्री ने अस्पताल का दौरा कर इलाज का लिया जायजा
इस बीच, उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और अन्य मंत्रियों ने रविवार को करूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और घायलों के इलाज का जायजा लिया। साथ ही राहत कार्यों की समीक्षा की। वीसीके, टीएमसी और डीएमडीके जैसी पार्टियों ने भी पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग उठाई है।
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विजय ने भगदड़ की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की
इससे पहले आज, तमिला वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख और अभिनेता विजय ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने हाईकोर्ट से 27 सितंबर को करूर रैली में हुई भगदड़ की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की।