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‘बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करो…’, प्रोफेसर कर रहा था छात्रा का यौन उत्पीड़न, गिरफ्तार – professor arrested for sexually harassing undergraduate student bengaluru lclnt


बेंगलुरु में एक निजी विश्वविद्यालय के 45 वर्षीय प्रोफेसर को एक 19 वर्षीय अंडरग्रेजुएट छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह घटना पिछले महीने की है और शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया. बाद में उसे स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया.

घर पर लंच करने के लिए बुलाया
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता छात्रा ने आरोप लगाया कि 25 सितंबर को प्रोफेसर ने उसे दोपहर के भोजन के बहाने अपने घर बुलाया. पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन प्रोफेसर के बार-बार आग्रह और उसकी मां को दिए गए आश्वासनों के चलते वह तैयार हो गई. प्रोफेसर ने उसकी मां से कहा था कि उनकी पत्नी और बच्चे घर पर मौजूद रहेंगे और उनकी बेटी सुरक्षित रहेगी.

‘छात्रा को पीजी में रहना चाहिए, ताकि रोज मिल सके’
छात्रा ने बताया कि प्रोफेसर पहले भी उसके माता-पिता से संपर्क कर चुका था और उनकी उपस्थिति को लेकर चिंता जताई थी. उसने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह असाइनमेंट्स और कॉलेज से जुड़ी शंकाओं को दूर करने में मदद करेगा. इतना ही नहीं, उसने उन्हें यह तक समझाया कि छात्रा को उसके फ्लैट के पास पीजी में रहना चाहिए ताकि वह आसानी से उससे मिल सके.

घर में ले जाकर किया गलत काम
शिकायत में कहा गया है कि जब वह उसके साथ दोपहिया वाहन पर उसके अपार्टमेंट पहुंची तो प्रोफेसर ने खुलासा किया कि उसकी पत्नी और बच्चे घर पर नहीं हैं और वे अगले महीने लौटेंगे. जब छात्रा ने झिझक दिखाई तो उसने भरोसा दिलाया कि वह सिर्फ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता है. घर के भीतर पहुंचने के बाद प्रोफेसर ने उसके साथ अनुचित व्यवहार करना शुरू कर दिया.

‘बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो’
छात्रा ने बताया कि उसने उससे निजी सवाल पूछे, उसे अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा और अंक व उपस्थिति में मदद करने का वादा किया. इसी दौरान उसने छात्रा को अनुचित तरीके से छुआ और यौन उत्पीड़न किया. आपत्ति जताने के बावजूद वह अपनी हरकतें करता रहा. इस बीच छात्रा को एक मित्र का फोन आया जिसके बहाने वह वहां से निकल गई.

बाद में छात्रा ने साहस जुटाकर तिलक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर को स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया.

यह मामला एक बार फिर उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा और प्रोफेसरों की जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है.

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