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छात्रों और शिक्षकों के लिए मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग का आदेश – Himachal Education department bans use mobile phones during school hours rttw 


हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने जारी एक आदेश में कहा कि स्कूल समय के दौरान छात्रों और शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस कदम का उद्देश्य ध्यान भटकाने वाला मुक्त शैक्षणिक माहौल और बेहतर छात्र-शिक्षक संवाद सुनिश्चित करना है. आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों को कक्षा में जाने से पहले अपने मोबाइल फोन सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि छात्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने फोन स्कूल में बिल्कुल न लाएं.आदेश में कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में स्कूल में लैंडलाइन फोन इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहेगा.

लैंडलाइन फोन इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगा
इसमें कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में स्कूल का लैंडलाइन फोन इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहेगा. स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी उप-निदेशकों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने और नोटिस बोर्ड पर निर्देश प्रदर्शित करने का आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है, “मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से चिंता, मानसिक तनाव, अनिद्रा, परिवार और समाज से अलगाव, स्वास्थ्य संबंधी खतरे और शारीरिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं.”

फोन से छात्रों का भटकता है ध्यान
विभाग ने महसूस किया कि स्कूलों में शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग भी शिक्षण के दौरान ध्यान भटकाने का कारण है, क्योंकि कई बार वे अपने मोबाइल फोन पर बात करने में व्यस्त रहते हैं और लगातार नोटिफिकेशन की आवाज के कारण भी शिक्षकों और छात्रों का ध्यान भटकता है, क्योंकि कई बार स्कूल शिक्षक हमेशा अपने मोबाइल फोन पर ही व्यस्त रहते हैं. सरकारी आदेश में विद्यार्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मोबाइल फोन स्कूल में न लाएं तथा स्कूल के शिक्षकों को स्कूल के समय में अपने मोबाइल फोन स्कूल कार्यालय या किसी निर्धारित स्थान पर जमा कराने होंगे. 

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