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बुलंदशहर: लड़की को नशीली कोल्ड ड्रिंक दी, फिर 2 लड़कों ने किया गलत काम, मिली उम्रकैद की सजा – bulandshahr men get life imprisonment wrongdoing with girl lclnt


उत्तर प्रदेश में सोमवार को एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में दो लोगों, करण और उनके जीजा सतवीर को उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष कोर्ट-1) मनोज कुमार सिंह (III) ने दोनों को दोषी ठहराया और प्रत्येक पर 58,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह मामला औरंगाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां दसवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ यह जघन्य अपराध हुआ था.

प्रोसिक्यूटर महेश राघव के अनुसार, यह घटना औरंगाबाद पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई. पीड़िता दसवीं कक्षा में पढ़ती थी. करण और सतवीर ने उसका पीछा किया और उसे बहला-फुसलाकर अपराध को अंजाम दिया. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दोनों ने पहले लड़की को नशीली कोल्ड ड्रिंक दी, जिसके बाद उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया. इतना ही नहीं, उन्होंने इस अपराध का वीडियो भी बनाया और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर बार-बार लड़की का शोषण किया.

क्या था मामला?
पीड़िता के पिता ने 30 अप्रैल, 2022 को औरंगाबाद थाने में शिकायत दर्ज की थी. उन्होंने बताया कि करण उनकी बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा था. एक दिन, जब वह कॉलेज से लौट रही थी, करण और सतवीर ने उसे रोका, नशीली कोल्ड ड्रिंक दी, और फिर उसके साथ गैंगरेप किया. इसके बाद, उन्होंने वीडियो को वायरल करने की धमकी दी और अश्लील वीडियो को प्रसारित भी किया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

कोर्ट की कार्यवाही
मामले की सुनवाई पॉक्सो विशेष कोर्ट-1 में हुई. अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने करण और सतवीर को दोषी पाया. कोर्ट ने इस जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों को कठोर कारावास की सजा दी और जुर्माना भी लगाया. यह फैसला क्षेत्र में नाबालिगों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक सख्त संदेश देता है.

इस घटना ने बुलंदशहर में लोगों के बीच आक्रोश पैदा किया है. स्थानीय लोग महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. इस तरह की घटनाएं समाज में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं. कोर्ट के इस फैसले से लोगों को उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा.

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