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ऐश्वर्या के बाद अभिषेक बच्चन पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, की AI से बनीं आपत्तिजनक फोटोज हटवाने की मांग – Aishwarya Rai Husband Abhishek Bachchan Delhi HC Personality Rights tmovp


ऐश्वर्या राय बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अब पति अभिषेक बच्चन ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. एक्टर ने भी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. अभिषेक बच्चन की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे आदि प्लेटफॉर्म पर उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले वेबपेज/प्रोडक्ट पेज हटाने का निर्देश दिया. इस मुद्दे पर कोर्ट विस्तृत आदेश पारित करेगा.

अभिषेक की तस्वीरों का हुआ गलत इस्तेमाल

सुनवाई के दौरान अभिषेक की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीन आनंद ने कहा कि वे सेलिब्रिटी हैं. वो 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनकी फिल्मोग्राफी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई है. उन्हें अब तक 57 पुरस्कार मिल चुके हैं. इनमें से 9 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स शामिल हैं. मनोरंजन जगत से जुड़े होने के अलावा अभिषेक, कबड्डी और इंडियन फुटबॉल लीग जैसे अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय खेलों को भी बढ़ावा देते हैं. उन्होंने पब्लिसिटी राइट्स, कॉपीराइट का दावा किया है और प्रतिवादियों पर उनकी छवि का अनुचित उपयोग करने का आरोप लगाया है.

अधिवक्ता ने कहा कि अभिषेक बच्चन की छवि को विकृत करने और यौन आपत्तिजनक सामग्री बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का उपयोग किया जा रहा है. कुछ वेबसाइट्स उनके ऑटोग्राफ वाला सामान बेच रही हैं. विभिन्न अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम जोड़कर फेक न्यूज और एआई से बदली गई तस्वीरें फैलाई जा रही हैं.

जस्टिस तेजस ने कहा कि आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए विशिष्ट यूआरएल देने होंगे. यूट्यूब लिंक को हटाने का निर्देश हम गूगल को दे सकते हैं, लेकिन आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य को पार्टी नहीं बनाया है. यह दस्तावेज प्रतिवादीवार विभाजित होगा. तब आदेश पारित किए जा सकेंगे. हम ऐसा कोई राहत आदेश पारित नहीं कर सकते जिसकी मांग याचिका में की ही नहीं गई. एक बार यूआरएल की पहचान हो जाने पर, हम प्लेटफॉर्म्स को उन्हें हटाने का निर्देश दे सकते है. इसके लिए MEITY (सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को शामिल करने की जरूरत नहीं है. 

कोर्ट ने कही ये बात

सुनवाई के दौरान प्रवीन आनंद ने कहा कि हमने कुछ लिंक पहचाने हैं. साथ ही कई एआई जनरेटेड अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें भी मिली हैं, जिनमें अभिषेक बच्चन को महिला कलाकारों से जोड़ा गया है. जस्टिस कारिया ने पूछा कि क्या उनमें पोर्नोग्राफिक तस्वीरें भी हैं?
आनंद ने कहा कि अभी तो हमने सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर काम किया है. अमेजन, यूट्यूब, गूगल, ईबे और फ्लिपकार्ट संग अन्य पर अपलोड आपत्तिजनक सामग्री का जिक्र किया. हाईकोर्ट ने कहा कि हम आदेश पारित करेंगे.

गूगल के वकील ने कहा कि गूगल पर अधिकांश यूआरएल कुछ पहचाने गए व्यक्तियों द्वारा डाले गए हैं, लेकिन कुछ अज्ञात भी हैं. हो सकता है ‘टायर्ड ऑर्डर’ की जरूरत पड़े. हाईकोर्ट ने कहा कि परिचित और अपरिचित दोनों तरह के पक्षकार हैं. अगर पहचान करनी है तो बीएसआई ढूंढना पड़ेगा और इसमें लंबा समय लगेगा. लेकिन अगर आप तुरंत हटा दें तो सही होगा. अभिषेक के वकील ने कहा कि अगर स्पष्ट निर्देश दिया जाए तो इससे आगे दोबारा अपलोड करने वालों को भी रोका जा सकेगा. हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल तो ये प्लेटफॉर्म्स आपत्तिजनक सामग्री हटाएं. हम विस्तृत आदेश पारित करेंगे. उन आदेशों पर 2 हफ्तों में अनुपालन करना होगा.

इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थीं. एक्ट्रेस की ओर से सीनियर वकील संदीप सेठी कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट में दाखिल याचिका में ऐश्वर्या की ओर से उनके पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी अधिकारों की रक्षा को लेकर बात की. साथ ही एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वालों पर रोक लगाने की मांग की थी. ऐश्वर्या राय की फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल करने वाले यूआरएल को हटाने का आदेश कोर्ट ने पारित किया था.

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