BMW Crash Case Delhi: बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत को जमानत दे दी है. अदालत ने आरोपी को 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मंजूर की. इसके साथ ही दो अन्य जमानतकर्ताओं की शर्तें पूरी करनी होंगी. कोर्ट की यह कार्रवाई तब हुई जब आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी में स्वास्थ्य और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला दिया.
क्या थी दिल्ली पुलिस की दलील?
कोर्ट ने गुरुवार यानी 25 सितंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था. दिल्ली BMW हादसा मामले मे आरोपी महिला गगनप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने घटना की CCTV फुटेज देखी. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दलील देते हुए कहा कि न्यू लाइफ एक नर्सिंग होम है. यहां गंभीर बीमारियों और हादसों में हताहत लोगों का आकस्मिक इलाज ठीक से नहीं किया जा सकता. जबकि हादसे की जगह के पास भी कई स्पेशियलिटी वाले हॉस्पिटल थे. घायल को वहां नहीं ले जाया गया.
क्या थी गगनप्रीत के वकील की दलील?
इस पर आरोपी गगनप्रीत के वकील ने कहा कि अपने घायल पति को छोड़कर वो गगनप्रीत इन्हें हॉस्पिटल ले गई. अगर ऐसे ही आरोप लगाया जाता रहा तो कोई भी घायल की सहायता नहीं करेगा. उसने पीसीआर को भी कॉल किया था. हमने फोन पुलिस को सौंप दिया है. अदालत चेक भी करा ले. आरोपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो गाइडलाइन दी थी उसका गगनप्रीत ने पूरी तरह पालन किया है. कोर्ट के निर्देश पर सभी पक्षों ने अपना लिखित जवाब कोर्ट में दाखिल किया था.
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