इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने वाराणसी की स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने उनके खिलाफ दायर रिविजन याचिका को स्वीकार किया था. ये मामला उनके पिछले साल सिख समुदाय को लेकर दिए गए विवादित बयानों से जुड़ा है.
राहुल गांधी ने जुलाई 2024 में अमेरिका के तीन दिवसीय दौरे के दौरान कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने, कर (स्टील की कंगन) पहनने और गुरुद्वारे में जाने की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए समान अधिकार के लिए है.
इस बयान के खिलाफ 28 नवंबर 2024 को याचिका दायर की गई थी, जिसे पहले MP/MLA कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद नगेश्वर मिश्रा ने वाराणसी सत्र कोर्ट में रिविजन याचिका दायर की जिसे स्पेशल जज (MP/MLA कोर्ट) ने 21 जुलाई, 2025 को स्वीकार कर लिया. राहुल गांधी ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों के बाद 3 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और अब हाल ही में याचिका खारिज कर दी है.
इस फैसले के बाद अब मामला सीधे वाराणसी MP/MLA कोर्ट में आगे बढ़ेगा और रिविजन याचिका की सुनवाई शुरू होगी. साथ ही, राहुल गांधी ने किसानों के लिए भी सहायता की मांग की थी, लेकिन इस मामले में उन्हें कानूनी झटका लगा है.
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