एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को कर्नाटक हाईकोर्ट से एक झटका लगा और हाईकोर्ट ने कहा कि अमेरिकी कंपनी को भारत के नियम मानने ही पड़ेंगे. X प्लेटफॉर्म को लेकर बता देते हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों और वहां की स्थानीय अदालतों के साथ विवादों में रहा है.
बीते साल ब्राजील में तो इस प्लेटफॉर्म को बैन तक कर दिया था. हालांकि बाद में बैन को हटा लिया गया. अब सवाल आता है कि आखिर X जहां काम कर रहा है, उन देशों के नियम क्यों नहीं मानता है.
इस सवाल का जवाब बहुत लंबा ना देकर ये बता देते हैं कि X अक्सर राइट टू स्पीच का हवाला देता है. साथ ही वह कहता है कि X अमेरिकी कंपनी है और वहां के नियमों के अनुरूप काम करती है.
आज जानते हैं कि X प्लेटफॉर्म किन-किन देशों की सरकार या वहां की अदालतों बीच विवादों रहा है या चल रहा है. हम मानते हैं कि अक्सर विदेशी प्लेटफॉर्म और सरकार व न्यायालिका के बीच कुछ मामले चर्चा में रहते हैं. लेकिन X के ये मामले ज्यादा बड़े हैं.
ब्राजील कोर्ट और मस्क का मामला इंटरनेशनल मीडिया पर भी चर्चा का विषय रहा था. जहां मस्क ने ब्राजील में साल 2024 के दौरान के चीफ जस्टिस की तुलना फिक्शन मूवी हैरी पॉटर के विलेन से कर डाली थी.
आइये एक-एक करके X प्लेटफॉर्म के विवादों के बारे में जानते हैं…
ब्राजील और X का विवाद
साल 2024 में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट और पूर्व चीफ जस्टिस अलेक्जाद्रे डी मोराएस के बीच विवाद हो गया था. इसके बाद देशभर में X बैन कर दिया. इस बैन को लगाने का कारण कंपनी द्वारा रीजनल कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करना बताया गया. इसके बाद X ने कोर्ट की बात मानी और जुर्माना भरकर ब्राजील में दोबारा ऑपरेशन शुरू किया.
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ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कोर्ट में मामला
बीते साल अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया के फेडरल कोर्ट ने एक्स प्लेटफॉर्म को एक ऑर्डर दिया था. ऑर्डर में कोर्ट ने कहा था कि एक बिशप पर हमले का वाडियो दुनियाभर से रिमूव करे. पहले तो मस्क के X प्लेटफॉर्म ने इस आदेश पर आपत्ति जताई. इसके बाद कोर्ट ने आदेश ना मानने पर डेली 5,09,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 4.5 करोड़ रुपये )जुर्नाना देने तक की बात कह डाली.
रूस के साथ भी चला विवाद
साल 2022 में रूस के सुप्रीम कोर्ट ने गैर-कानूनी कंटेंट के चलते X पर पूर्ण बैन लगाया था. इसके बाद एक्स से जुर्माना भी वसूला गया. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद X को रूस में बैन कर दिया गया.
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फ्रांस के साथ भी विवाद
X प्लेटफॉर्म का फ्रांस देश के साथ भी विवाद जारी है. इस साल जुलाई में एक्स पर कई गंभीर आरोप लगाए गए. X पर एल्गोरिदम में हेरफेर और विदेशी हस्तक्षेप के भी आरोप लगाए गए. यहां तक की चुनाव प्रभावित करने का भी आरोप लगा.
कर्नाटक कोर्ट ने नहीं मानी X की बात
कर्नाटक कोर्ट ने X को लेकर साफ किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना मानना होगा. यहां बताते चलें कि केंद्र सरकार ने X को कुछ अकाउंट्स और पोस्ट ब्लॉक करने के ऑर्डर दिए थे, बाद में X ने अमेरिकी कंपनी और अमेरिकी नियमों का हवाला देकर उन ऑर्डर को कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी.
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