दिल्ली सरकार ने नवरात्रि के दौरान धार्मिक आयोजनों और फंक्शन्स में लाउडस्पीकर बजाने की समय सीमा बढ़ा दी है. पहले यह सीमा रात 10 बजे तक थी, लेकिन अब इसे देर रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है. यह छूट 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी.
दिल्ली में पहले लाउडस्पीकर केवल रात 10:00 बजे तक चल सकते थे, लेकिन अब इसे देर रात 12 बजे तक बजाने की अनुमति होगी. त्योहारों में संगीत बजाने को लेकर यह दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला है.
12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की छूट
नए नियम के अनुसार, धार्मिक फंक्शन्स में अब रात 10 बजे की जगह 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाया जा सकेगा. यह समयसीमा 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी. इस फैसले का उद्देश्य त्योहारों में भजन, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत बजाने में आसानी प्रदान करना बताया गया है.
नवरात्रि और आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार बेहद सक्रिय है. कुछ दिनों पहले भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मरवाह ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग भी उठाई थी.
मीट की दुकानें बंद करने के लिए सीएम को लिखा पत्र
उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली की सभी मीट बेचने वाली दुकानों को नवरात्रि के दिनों में बंद किया जाए, ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके. मरवाह ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी पत्र भेजेंगे और बजरंग दल और हनुमान दल की मदद से मीट की दुकानों को बंद कराए जाने की कोशिश की जाएगी.
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