जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू होंगी। कंपनियों ने ग्राहकों को फायदा देने के लिए कई उत्पादों का दाम घटाने का सिलसिला शनिवार को भी जारी रखा है। सोमवार से शुरू होने वाले त्योहारी सीजन में इससे बाजारों में खासी रौनक रहने वाली है।

22 सितंबर से अमल में आने वाली जीएसटी में मुख्य रूप से सिर्फ 5 और 18 फीसदी की दो दरें ही होंगी। लग्जरी और विलासितापूर्ण वाली वस्तुओं पर अलग से 40 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। नए बदलावों के अनुसार तंबाकू और संबंधित उत्पाद 28 फीसदी से अधिक उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे। वर्तमान में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) 5, 12, 18 और 28 फीसदी के चार स्लैब के तहत लगाया जाता है। सरकार ने निर्देश दिया है कि नई दरें लागू होने के बाद व्यापार और उद्योग जगत इसका पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाए।