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Pension Rule Change: बदल रहा NPS, UPS और अटल पेंशन योजना का ये नियम, 1 अक्‍टूबर से होगा लागू – NPS UPS Atal Pension Yojana Rule Change from October for Charge tutd


अगर आपने भी नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और एनपीएस लाइट से जुड़े हुए हैं तो नए नियम में बदलाव होने जा रहा है. दरअसल, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) की ओर से वसूले जाने वाले फीस में बदलाव किया है. 

यह नया फीस स्‍ट्रक्‍चर 1 अक्‍टूबर 2025 से लागू होने जा रहा है, जो जून 2020 में लागू फीस स्‍ट्रक्‍चर की जगह लेगा. इस बदलाव के बाद लाखों पेंशनर्स प्रभावित होंगे. आइए जानते हैं अब आपको कितना फीस देना पड़ सकता है. 

NPS और UPS पर चार्ज 
सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया PRAN खोलने पर E-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये चार्ज देना होगा. सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट होगा. जिन अकाउंट में शून्‍य बैलेंस होगा, उनसे कोई भी चार्ज नहीं वसूला जाएगा. सरकारी कर्मचारियों को PRAN खोलने पर 15 रुपये और सालाना मेंटेनेंस के लिए 15 रुपये का पेमेंट करना होगा. ट्रांजेक्‍शन पर 0 चार्ज लगेगा. 

अटल पेंशन योजना और NPS-लाइट अकाउंट 
अटल पेंशन योजना (APY) के सब्‍सक्राइबर और NPS-लाइट के लिए भी फीस स्‍ट्रक्‍चर को आसान बनाया गया है. अब इन अकाउंट्स पर PRAN ओपेनिंग चार्ज और एनुअल मेंटेनेस चार्ज दोनों 15 रुपये होगा, जबकि ट्रांजेक्‍शन चार्ज 0 होगा. पेंशन को लेकर इस लो चार्ज का उद्देश्‍य ज्‍यादा से ज्यदा लोगों को पेंशन से जोड़ना है. 

  • PRAN ओपेनिंग चार्ज-      15 रुपये 
  • एनुअल मेंटेंनेस चार्ज- 15 रुपये 
  • ट्रांजेक्‍शन चार्ज-  0 रुपये

NPS और NPS वात्सल्या
एनपीएस और एनपीए वात्‍सल्‍या योजना के तहत अकाउंट खोलने वालों के लिए भी फीस स्‍ट्रक्‍चर में बदलाव हुआ है. इन अकाउंट्स पर PRAN खोलने पर ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये का चार्ज देना होगा. यहां भी ट्रांजेक्‍शन चार्ज 0 होगा. हालांकि सालाना मेंटेनेंस चार्ज कस्‍टमर्स के टियर 1 अकाउंट के बचे पैसे के आधार पर इस प्रकार से तय किया जाता है. 

  • 1 लाख रुपये तक की शेष राशि के लिए शून्य
  • 1 लाख से 2 लाख रुपये के बीच शेष राशि के लिए 100 रुपये
  • 2,00,001 रुपये से 10 लाख रुपये के बीच शेष राशि के लिए 150 रुपये
  • 10,00,001 रुपये से 25 लाख रुपये के बीच शेष राशि के लिए 300 रुपये
  • 25,00,001 रुपये से 50 लाख रुपये के बीच शेष राशि के लिए 400 रुपये
  • 50 लाख रुपये से अधिक शेष राशि के लिए 500 रुपये

पीएफआरडीए ने कहा है कि ये दरें ऊपरी सीमा हैं, यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ​​(CRA) इससे ज्‍यादा शुल्क नहीं ले सकतीं. हालांकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कम या बातचीत के जरिए शुल्क लेने की अनुमति है, बशर्ते वे ठीक पहले वाले स्लैब की ऊपरी सीमा से कम न हों. 

अन्‍य गाइडलाइन 
नियामक प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि CRA द्वारा शुरू की गई किसी भी नई सेवा के लिए पूर्व अनुमोदन के अधीन, बिना किसी अतिरिक्त मार्कअप के वास्तविक लागत पर शुल्क लिया जा सकता है. पीएफआरडीए का लक्ष्य पेंशन योजनाओं को अधिक किफायती, पारदर्शी और सुलभ बनाना है, साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र के ग्राहकों दोनों के लिए लचीलापन प्रदान करना है. 

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